Article 370 : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, राष्ट्रपति के आदेश को बताया ‘गैरकानूनी’

Article 370 : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, राष्ट्रपति के आदेश को बताया 'गैरकानूनी'

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  • Publish Date - August 6, 2019 / 12:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में धारा-370 की एक खंड को छोड़कर खत्म किए जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।
विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के निर्णय को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास हो गया है।

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एडव्होकेट मनोहर लाल शर्मा ने इस मामले में एक याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने राष्ट्रपति के आदेश को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए दावा किया है कि इसे राज्य विधानसभा से सहमति लिये बगैर ही पारित किया गया है। मनोहर लाल शर्मा की इस याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई संभव है।

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केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास हो गया है।

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