सिख विरोधी दंगे: अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में फैसला टाला

सिख विरोधी दंगे: अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में फैसला टाला

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  • Publish Date - January 21, 2025 / 03:00 PM IST,
    Updated On - January 21, 2025 / 03:00 PM IST

नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में मंगलवार को अपना फैसला टाल दिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ बिंदुओं पर और दलीलें प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने के बाद फैसला 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अगली तारीख 31 जनवरी है।’’

यह मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों के मारे जाने से संबंधित है।

वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद कुमार वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए।

जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की 1 नवंबर, 1984 को हुई हत्या से जुड़े मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली थी।

अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को कुमार के खिलाफ ‘‘प्रथम दृष्टया’’ मामला पाते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस लोगों की भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की थी तथा सिखों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने घर पर हमला कर जसवंत तथा उनके बेटे की हत्या कर दी तथा सामान लूट कर उनके घर को आग लगा दी थी।

भाषा नेत्रपाल मनीषा

मनीषा