सिख विरोधी दंगों का मामला: दिल्ली की अदालत ने टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए

सिख विरोधी दंगों का मामला: दिल्ली की अदालत ने टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए

  •  
  • Publish Date - September 13, 2024 / 01:48 PM IST,
    Updated On - September 13, 2024 / 01:48 PM IST

नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या तथा अन्य अपराधों में आरोप तय किए।

टाइटलर ने गुनाहों को कबूल नहीं किया जिसके बाद विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने उन पर मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार है।

एक गवाह ने पहले आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर, 1984 को यहां गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने सफेद अंबेसेडर कार से बाहर निकले थे और उन्होंने यह कहते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘‘सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मारा है’’ और इसके बाद तीन लोगों की ‘हत्या’ हो गई।

अदालत ने गैरकानूनी तरीके से जमा होने, दंगा भड़काने, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, घरों में सेंध लगाने और चोरी समेत अनेक अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।

भाषा वैभव नरेश

नरेश