लंदन। विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। माल्या को अब एक और बड़ा झटका लगा है। माल्या को यूके हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि करीब 945 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। डिआजियो ने कारोबारी विजय माल्या पर 17.5 करोड़ डॉलर का दावा किया था।
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कोर्ट ने माल्या की बात को खारिज करते हुए कहा कि ब्याज समेत डिआजियो के पैसे वापस करने के निर्देश दिया है। वहीं माल्या के वकील ने कोर्ट में आकर कहा है कि कंपनी से डील करने के दौरान डिआजियो से मौखिक रूप से कहा गया था कि इतनी जल्दी कोई दावा नहीं करेगी।
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बता दे कि, ये मामला विजय माल्या की दो कंपनियों के अधिग्रहण का है। दरअसल डिआजियो ने विजय माल्या की कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन उस कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी तक नहीं मिली, जिससे कंपनी का काफी नुकसान भी हुआ।