पीपीएस अफसर पर एक और मामला दर्ज

पीपीएस अफसर पर एक और मामला दर्ज

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  • Publish Date - December 25, 2024 / 06:45 PM IST,
    Updated On - December 25, 2024 / 06:45 PM IST

कानपुर (उप्र), 25 दिसंबर (भाषा) आईआईटी शोध छात्रा का यौन शोषण करने के आरोपी प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) अधिकारी मोहसिन खान के खिलाफ आपराधिक धमकी और मानहानि के आरोप में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आईआईटी कानपुर की पीएचडी की छात्रा ने आरोप लगाया है कि कलेक्टरगंज के तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त मोहम्मद मोहसिन खान ने ‘एक्स’ पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसके खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर उसे बदनाम करने के इरादे से आपत्तिजनक पोस्ट डाली।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अभिषेक पांडे ने बताया कि वर्ष 2013 बैच के पीपीएस अधिकारी मोहसिन खान और अधिवक्ता गौरव दीक्षित के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एसीपी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर तत्कालीन एसीपी और वकील को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसीपी (खान) और उनके वकील ने कथित तौर पर एक संदेश भेजा और कथित तौर पर उसे बदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए।

कथित बलात्कार पीड़िता ने पुलिस आयुक्त अखिल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी जिसके बाद उन्होंने कल्याणपुर पुलिस को पीपीएस अधिकारी और उनके वकील के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

आरोप लगाने वाली छात्रा ने आरोप लगाया कि खान और उसके वकील ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने एक मासूम शिशु को मारने का प्रयास किया। छात्रा ने आरोप लगाया कि इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि मोहसिन और उसके वकील ने अदालत को गुमराह करते हुए दावा किया था कि वह पहले से ही शादीशुदा है, जबकि उसने कभी अपनी शादी नहीं की।

पुलिस के अनुसार, खान पर ‘‘धोखे से यौन संबंध बनाने’’ का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, उसके बाद 12 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) अर्चना सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

पुलिस के अनुसार, खान ने साइबर अपराध और अपराध विज्ञान में पीएचडी करने के लिए पांच महीने पहले आईआईटी-कानपुर में दाखिला लिया था। पुलिस के अनुसार, संस्थान में पढ़ाई के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर एक शोध छात्रा के साथ संबंध बनाए और अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उससे शादी करने का वादा किया। पुलिस के अनुसार, हालांकि बाद में जब अधिकारी ने अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया, तो महिला ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई।

आईआईटी-कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने एक बयान में कहा था, ‘जैसा कि अब सर्वविदित है, आईआईटी-के की एक छात्रा ने एक पुलिस अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और शिकायत दर्ज कराई है। संस्थान इस कठिन समय में छात्रा को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।’

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले मामले में एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

भाषा सं सलीम अमित

अमित