नौकरी छोड़ने वालों को एक और झटका! नोटिस पीरियड में भी चुकाना होगा जीएसटी, ये है नया नियम

नोटिस पीरियड में कर्मचारियों के सेवा देने पर भुगतान करने, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिये कर्मचारियों से अतिरिक्त प्रीमियम लेने और कर्मचारियों के मोबाइल फोन बिल के भुगतान करने पर अब एम्पलॉयर को जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी के इस फैसले के बाद अब नौकरी छोड़ना भी महंगा साबित हो सकता है।

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  • Publish Date - November 30, 2021 / 06:27 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

नई दिल्ली: GST paid even in the notice period इनकम टैक्स विभाग के अथॉरिटी फॉर एडवांस रुलिंग ने नोटिस पीरियड में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल, अथॉरिटी ने कहा है कि नोटिस पीरियड में कर्मचारियों के सेवा देने पर भुगतान करने, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिये कर्मचारियों से अतिरिक्त प्रीमियम लेने और कर्मचारियों के मोबाइल फोन बिल के भुगतान करने पर अब एम्पलॉयर को जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी के इस फैसले के बाद अब नौकरी छोड़ना भी महंगा साबित हो सकता है।

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GST paid even in the notice period दरअसल, अगर आप जहां नौकरी कर रहे हैं और वहां आपने इस्तीफा दे दिया है।नोटिस पीरियड के तहत कंपनी में काम कर रहे हैं। नोटिस पीरियड के दिनों में काम करने के लिये कंपनी आपको पैसे का भुगतान करती है। तो अथॉरिटी फॉ़र एडवांस रुलिंग के मुताबिक इस रकम पर कंपनी को जीएसटी चुकाना होगा। यही नहीं कंपनी ने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और उसके प्रीमियम का एक हिस्सा अपने कर्मचारी से वसूलती है तो उस अतिरिक्त प्रीमियम रकम पर भी कंपनी को जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मोबाइल बिल का भुगतान कंपनी करती है तो उस पर भी जीएसटी देना होगा। जबकि मोबाइल बिल पर पहले से ही जीएसटी देना होता है।

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कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा असर
वैसे तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रुलिंग के आदेश के मुताबिक इन सेवाओं पर जीएसटी कंपनियों को देना होगा लेकिन जाहिर सी बात है कि कंपनियां अधिकतर इस तरह की सेवाओं का बोझ कर्मचारियों पर ही डाल देती हैं।