कोच्चि, छह फरवरी (भाषा) कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिलाधिकारी(एडीएम) नवीन बाबू की पत्नी ने उनकी मौत की सीबीआई या अपराध शाखा जैसी किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने का केरल उच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को अनुरोध किया और विशेष जांच दल(एसआईटी) की जारी जांच पर असंतोष व्यक्त किया।
मंजूषा के. ने अपने पति की मौत की सीबीआई जांच की उनकी याचिका को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।
याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने दलील दी है कि एसआईटी जांच प्रभावकारी तरीके से आगे बढ़ रही है और जांच को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार और जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मंजूषा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पति की कथित आत्महत्या की सीबीआई जांच का अनुरोध किया था।
अदालत ने एसआईटी को हत्या के पहलू की जांच करने का भी निर्देश दिया था जैसा कि बाबू की पत्नी ने आशंका जताई है।
मंजूषा ने अपनी अपील में यह भी कहा है कि आरोपी पी पी दिव्या की राज्य में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी (माकपा) के प्रति निष्ठा है और इसलिए एसआईटी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है।
कन्नूर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष दिव्या ने बाबू के विदाई समारोह में, उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे जिसके बाद उन्होंने (बाबू) कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
दिव्या को इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हालांकि, बाद में अदालत से उन्हें नियमित जमानत मिल गई।
भाषा सुभाष रंजन
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