प्रयागराज: हाईकोर्ट ने ऐसा जारी किया है जो शादी में डांस की करने वालों को निराश हो सकती है। दरअसल ध्वनि प्रदुषण और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया अब बारात सौ मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं निकाला जा सकेगा। अगर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया तो शादी घर संचालकों को भारी भरकम जुर्माना भरना होगा।
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वहीं, कोर्ट ने डीजे पर भी पाबंदी के नियमों को सख्त करते हुए देर रात डीजे बजाने पर डीजे संचालक पर एक लाख जुर्माना प्रावधान तय किया है। साथ ही दूसरी बार बजाने पर पांच लाख और तीसरी बार बजाने पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद भी अगर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर शादी घर और डीजे संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सह भी कहा है कि लाउडस्पीकर इतनी धीमी आवाज में बजाय जाए जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो।
इस नंबर पर करें शिकायत
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि अगर किसी के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो जनता 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दे सकती है।
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