12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद, यहां शादी, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन.. देखिए

12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद, यहां शादी, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन.. देखिए

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  • Publish Date - January 8, 2022 / 11:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

new corona gideline: देहरादून, उत्तराखंड। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते सरकार ने सख्तियां बढ़ा दी हैं। शुक्रवार देर शाम शासन की ओर से इस सिलसिले में जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में आंगनबाड़ी से 12 वीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।

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new corona gideline: इस दौरान आनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह (मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि) पर रोक रहेगी। इस तिथि तक राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। ये आदेश रविवार नौ जनवरी से प्रभावी होंगे।

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new corona gideline: पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 814 नए मामले सामने आए और कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2022 हो गई है। यद्यपि, सरकार ने राज्य में पूर्व में रात्रि कफ्र्यू लागू कर दिया था। पांच जनवरी को इसकी अवधि में दो घंटे की बढ़ोतरी करते हुए इसका समय रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक कर दिया गया। साथ ही कोविड प्रोटोकाल के कड़ाई से अनुपालन को गाइडलाइन जारी की गई।

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अब सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इस संबंध में जारी नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह से रात्रि 10 बजे तक ही खुलेंगे और बाजारों की साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होने वाली गतिविधियां

गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान भी खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। होटलों में स्थित कांफ्रेस हाल, स्पा व जिम का संचालन भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा।

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राज्य में विवाह समारोह में भी भाग लेने के लिए व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी गई है। विवाह समारोह स्थल (बंद व खुले स्थान) की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा शव यात्रा में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

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