A man banned for doing such thing in flight: नई दिल्ली। एअर इंडिया ने 10 अप्रैल को दिल्ली से लंदन की उड़ान के दौरान विमान में गलत बर्ताव करने वाले व्यक्ति पर दो साल का उड़ान प्रतिबंध लगाया है यानि यह व्यक्ति इस अवधि में इस एयरलाइन के विमान में यात्रा नहीं कर सकेगा।एक सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस व्यक्ति पर विमान में चालक दल की दो महिला सदस्यों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एअर इंडिया के चालक दल के सुपरवाइजर की ओर से की गई शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इस यात्री के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। यात्री की पहचान पंजाब निवासी 25 वर्षीय जसकीरत सिंह पड्डा के रूप में हुई।
A man banned for doing such thing in flight: सूत्र ने शुक्रवार को कहा कि एअर इंडिया की ओर से इस घटना के संदर्भ में एक आंतरिक समिति गठित की गई जिसने आमराय से फैसला किया कि आरोपी युवक नरमी दिखाए जाने का पात्र नहीं है। सूत्र ने बताया कि समिति ने आरोपी पर एअर इंडिया के विमान से यात्रा करने पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया। सूत्र ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के व्यवहार को स्तर-3 श्रेणी का अपराध माना गया। इस बारे में एअर इंडिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों में अनियंत्रित यात्री व्यवहार को तीन स्तरों में वर्गीकृत करने का प्रावधान है।
A man banned for doing such thing in flight: शारीरिक भाव भंगिमा और मौखिक उत्पीड़न और अन्य तरह के गलत बर्ताव स्तर-1 के तहत आते हैं, जबकि स्तर दो के तहत शारीरिक उत्पीड़न जैसे कि धक्का देना, पैर चलाना या यौन उत्पीड़न करना आता है। इसी तरह स्तर-तीन के तहत जानलेवा दुर्व्यवहार आता है जैसे कि विमान के संचालन तंत्र को नुकसान पहुंचाना, जानलेवा हमला या शारीरिक हिंसा जैसे कि गला दबाना आदि आता है। एअर इंडिया के चालक दल के सुपरवाइजर की शिकायत का उल्लेख करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि 10 अप्रैल को एक घंटे की उड़ान के बाद गलत बर्ताव वाले यात्री को विमान का दरवाजा खोलते हुए देखा गया।
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