Waris Pathan Statement: किस कानून के तहत पुलिस को इजाजत मिली है इस तरह परेड कराने की..? कोतवाली कांड के आरोपियों का जुलूस निकालने पर AIMIM प्रवक्ता ने उठाए सवाल

Waris Pathan Statement: कोतवाली कांड के आरोपियों का जुलूस निकालने पर AIMIM प्रवक्ता ने उठाए सवाल Waris Pathan on Chhatarpur Kotwali Kand

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  • Publish Date - August 23, 2024 / 01:41 PM IST,
    Updated On - August 23, 2024 / 01:41 PM IST

Waris Pathan on Chhatarpur Kotwali Kand: नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक समुदाय द्वारा सिटी कोतवाली थाने पर पथराव करने के मामले में सियासत जारी है। विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही है। हालांकि इस मामले अब तक लगभग 56 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनका जुलूस भी निकाला गया। पुलिस ने कोतवाली से महल तिराहा तक इन आरोपियों का जुलूस निकाला। वहीं, अब आरोपियों के जुलूस निकालने पर  AIMIM प्रवक्ता ने कई सवाल उठाए हैं।

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AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि, क्या संविधान इस तरह परेड कराने की इजाजत देता है?, किस कानून के तहत पुलिस को इजाजत मिली है इस तरह परेड कराने की? MP के छतरपुर में मुस्लिम नेता के घर पर बुलडोजर चला दिया, तोड़फोड़ की और उनकी कारों को नष्ट करने के बाद, पुलिस ने “पुलिस हमारा बाप है, अपराध करना पाप है” के नारे के साथ अन्य मुसलमानों को पूरे सार्वजनिक दृश्य में परेड कराया। उन पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव करने का आरोप था.!!

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बता दें कि बीते बुधवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने में पथराव किया था, जिसमें TI समेत 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। इस मामले में सीएम मोहन के आदेश के बाद पुलिस ने उपद्रव में शामिल 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें FIR में 50 नामजद और 100 अन्य लोग शामिल थे। यह कार्रवाई वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हित लोगों के खिलाफ की गई थी, वहीं बताया गया कि इस मामले में अब तक 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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