सदन में ओवैसी बोले- क्या ईद पर कश्मीरियों को हलाल किया जाएगा, धारा 118 पर मोदी सरकार को घेरा

सदन में ओवैसी बोले- क्या ईद पर कश्मीरियों को हलाल किया जाएगा, धारा 118 पर मोदी सरकार को घेरा

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  • Publish Date - August 6, 2019 / 02:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

नई दिल्ली: तीखी नोक-झोक के बाद मंगलवर को संसद के निचले सदन लोकसभा में धारा 370 के बिल पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि कांग्रेस सहित अन्य कई दलों के नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले का पूरजोर विरोध किया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में सभी का संतुलित जवाब दिया।

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धारा 370 संशोधन बिल को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि ईद पर क्या होगा। सोमवार को ईद है। क्या आप चाहते हैं कि ईद पर बकरों को हलाल करने के बजाय कश्मीरी खुद को हलाल कर लें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं वह ऐसा कर सकते हैं। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। निश्चित तौर पर बीजेपी अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को निभा रही है लेकिन वह संवैधानिक कर्तव्यों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने एक वादा पूरा करने के लिए कश्मीरी आवाम से संविधान में किए गए वादे (आर्टिकल 370) को तोड़ दिया।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Asaduddin Owaisi in Lok Sabha: I stand to oppose the bill. Definitely BJP has lived up to electoral promise in their manifesto, but you have not lived up to your constitutional duties. You&#39;ve indulged in breach of a constitutional promise <a href=”https://twitter.com/hashtag/Article370?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Article370</a> <a href=”https://t.co/YVk7ivxgFH”>pic.twitter.com/YVk7ivxgFH</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1158702105181458432?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 6, 2019</a></blockquote>
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इस दौरान ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश में लागू धारा 118 को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या मैं हिमाचल में जमीन खरीद सकता हूं। सरकार बताए मैं जमीन खरीद सकता हूं क्या?

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गौरतलब है कि हिमाचाल प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर की तरह धारा 118 लागू किया गया है, जो उसे विशेष राज्य का दर्जा देता है। इस नियम के तहत कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। हालांकि इस नियम के तहत सरकार ने यह भी उल्लेख किया है कि हिमाचल में व्यावसायिक प्रयोग के लिए जमीन लीज पर ली जा सकती है।

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