नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड भ्रष्टाचार मामले में आरोपी कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत पर सुनवाई सोमवार को 18 फरवरी तक टाल दी।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने तीन सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख निर्धारित की।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने छह दिसंबर को सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है।
जेम्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। ब्रिटेन के नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।
उच्च न्यायालय ने पहले जेम्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जब उसकी पिछली जमानत याचिकाएं खारिज की गई थीं, तब से परिस्थितियों में कोई अहम बदलाव नहीं आया है।
वह इस मामले में जांच के दायरे में आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है, जबकि अन्य दो बिचौलिए गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं।
सीबीआई के आरोपपत्र में कहा गया है कि आठ फरवरी 2010 को 55.62 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2016 में जेम्स के खिलाफ धनशोधन से जुड़े एक मामले में दायर आरोपपत्र में कहा था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (करीब 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे।
शीर्ष अदालत ने सात फरवरी 2023 को जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसकी यह दलील भी खारिज कर दी थी कि उसने इन मामलों में अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
भाषा शोभना प्रशांत
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