गुवाहाटी, आठ अक्टूबर (भाषा) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या अफस्पा को असम के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और यह फैसला बांग्लादेश में हालिया अशांति और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर लिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक अधिसूचना से मिली है।
इसमें कहा गया है कि तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर जिले अफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ की श्रेणी में रहेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘हालांकि, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल की अशांति और आंतरिक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण असम सरकार सिफारिश करती है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को अगले छह महीनों के लिए बरकरार रखा जा सकता है।’’
भाषा
शुभम शफीक
शफीक