Compensation will be given for dog attack: दिनों कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे है। जिसके बाद कई जगहों पर कुत्ता पालने पर बेन लगा दिया गया। तो कही कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेने की बात कही। खूंखार ब्रीड के कुत्तों के हमले से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए है। तो कई लोगों को टाके भी लगे है। लेकिन कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का मामला सामने आया है। दरअसल, यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम (MCG) को दिया। फोरम ने यह भी कहा है कि अगर MCG चाहे तो यह पैसा वह कुत्ते के मालिक से भी वसूल कर सकती है।
Compensation will be given for dog attack: दरअसल 11 अगस्त को सोसाइटी में काम करने वाली एक महिला मुन्नी पर विनीत चिकारा के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। जिसमें उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। गुरुग्राम सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR में कुत्ते की नस्ल पिटबुल बताई गई थी, बाद में, मालिक ने बताया था कि उसकी नस्ल डोगो अर्जेंटीनो है। फोरम ने एमसीजी को कुत्ते को हिरासत में लेने और चिकारा के कुत्ता रखने के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है।
Compensation will be given for dog attack: मंगलवार को संजीव जिंदल की कंज्यूमर कोर्ट ने पीड़ित को अंतरिम मुआवजा देने के आदेश के साथ जिले में खतरनाक नस्ल के 11 कुत्तों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोर्ट ने कहा- “भारत सरकार की 25.4.2016 को जारी अधिसूचना के मुताबिक विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर 15 नवंबर से तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इनमें अमेरिकी पिट-बुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर, नेपोलियन मैस्टिफ, बोअरबोएल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोर्सो शामिल हैं।
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