दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक लगाई |

दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक लगाई

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2024 / 07:53 PM IST
Published Date: November 29, 2024 7:53 pm IST

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को राजस्थान की नोखा नगर परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक लगा दी, साथ ही उसे एक सप्ताह के भीतर एक कंपनी के 50.31 लाख रुपये के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने कुर्की पर रोक का आदेश जारी करते हुए कहा कि मध्यस्थता के जरिये एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया गया 2020 का निर्णय अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि निगम परिषद की अपील 2024 में पहले ही खारिज हो चुकी है।

न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष एफडीआर जमा करने की शर्त पर कुर्की पर रोक का आदेश जारी किया।

इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले साल की सात जनवरी की तारीख निर्धारित की।

अदालत ने 21 जनवरी, 2020 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को लागू करने संबंधी याचिका पर यह आदेश पारित किया।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)