7th Pay Commission: सरकार ने बदले नॉमिनी से जुड़े नियम, जानिए ये अहम जानकारी नहीं तो हो सकती है दिक्कत

सरकार ने बदले नॉमिनी से जुड़े नियम! 7th pay commission Important News for Govt Employees Modi Government Changes Rules of Nominee

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  • Publish Date - October 2, 2021 / 06:17 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

7th Pay Commission latest update

नई दिल्ली: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारियों के नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सरकार की ओर से किया गया बदलाव कर्मचारियों के ​परिजनों के लिए अहम है।

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सरकार की आरे से जारी किए गए नए नियम के मुताबिक ड्यूटी पर मृत्यु के बाद कर्मचारी को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जाएगा, जिन्हें नॉमिनी बनाया गया है। मतलब ये है कि जो नॉमिनी है, वही मुआवजे का हकदार होगा। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी।

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वहीं, अगर कर्मचारी ने परिवार के किसी सदस्य का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज नहीं कराया है तो मुआवजे के तौर पर मिलने वाली रकम सभी सदस्यों के बीच बराबर में बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मुआवजे की रकम का कोई सदस्य हकदार नहीं होता है।

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आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पेंशन, पीएफ या ग्रेच्युटी में नॉमिनी बनाते है। हालांकि, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर जो मुआवजा मिलता है, उसके लिए नॉमिनी नहीं बनाते हैं। अब सरकार ने सर्कुलर जारी कर इस संबंध में दिशानिर्देश दिए हैं। अब मुआवजे के संबंध में भी कर्मचारी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके जरिए ये तय हो जाएगा कि अगर कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर होती है तो उसके बाद मुआवजे की रकम परिवार के किस सदस्य को दी जाए।

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