नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को एक बड़ी सौगात दी है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर परिवार के योग्य सदस्य को प्रोविशनल फैमिली पेंशन का क्लेम जारी कर दिया जाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के मुताबिक अगर पेंशनर्स की मृत्यु कोरोना से या फिर बिना कोरोना होती है तो उनकी मौत को लेकर लंबी कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिना लंबी प्रोसेस के क्लेम जारी कर दिया जाएगा।
बता दें कि सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम 80(ए) के तहत ये नियम है कि कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत पर प्रोविजनल फैमिली पेंशन तभी स्वीकृत की जाती थी, जब पे एंड अकाउंट ऑफिस (पीएओ) के पास पेंशन क्लेम से संबंधित कागज पहुंचते थे।
पढ़ें- BJP नेताओं की मुलाकात, आम मुलाकात है या कुछ बात है …
कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि फैमिली पेंशन पीएओ की मंजूरी के बिना, परिवार के पात्र सदस्य को डेथ सर्टिफिकेट के जरिए पेंशन जारी कर दी जाए। हालांकि बाद में पीएओ भी अपने स्तर पर इसे मंजूर करेगा।
Read More News: कार और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, तीन की मौत, 8 घायल, कुछ लोग अभी फंसे हैं कार में
इससे पहले केंद्र सरकार के अधीन लाखों कर्मचारियों को बड़ा ऐलान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को 105 रु से बढ़ाकर 210 रु प्रति माह करने का ऐलान किया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2021 से मिलेगी। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की दर को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बढ़ी हुईं दरों का ऐलान करते हुए कहा “इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। VDA में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा।
Read More News: KTU की क्लर्क हुई ऑनलाइन ठगी की शिकार, KYC अपडेट करने के नाम पर लगाया 2 लाख 40 हजार रुपए का चूना
बता दें कि केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी. केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।
कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:
अनुसूचित रोजगार | कर्मचारियों की श्रेणी | वीडीए समेत मजदूरी की दर (स्थानानुसार, प्रति दिन, रूपए में) | ||
A | B | C | ||
सड़क/इमारत निर्माण और मरम्मत कार्य आदि | अकुशल | 645 | 539 | 431 |
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक | 714 | 609 | 505 | |
कुशल/ कलैरिकल | 784 | 714 | 609 | |
कुशलतम | 853 | 784 | 714 | |
सफाईकर्मी |
— |
645 | 539 | 431 |
सामान लादने/ उतारने वाले कर्मी |
— |
645 | 539 | 431 |
सुरक्षा एवं देखभाल कर्मी | बिना हथियार | 784 | 714 | 609 |
सशस्त्र | 853 | 784 | 714 | |
खेती | अकुशल | 411 | 375 | 372 |
अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर | 449 | 413 | 379 | |
कुशल/ कलैरिकल | 488 | 449 | 412 | |
कुशल | 540 | 502 | 449 |
बता दें कि VDA में संशोधन श्रम ब्यूरो के संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।
खदानों में कार्यरत कर्मचारी:-
श्रेणी | जमीन से ऊपर | जमीन के नीचे |
अकुशल | 431 | 539 |
अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर | 539 | 645 |
कुशल/ कलैरिकल | 645 | 752 |
कुशलतम | 752 | 840 |