Announcement for disabled dependents for family pension
नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके अनुसार ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे।
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अगर परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, जो उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 30 फीसदी है। मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ-साथ उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत भी शामिल है।
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वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से लागू होगा। वर्तमान में, विकलांग बच्चे / भाई परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि विकलांग बच्चे / भाई-बहन की कुल मासिक आय पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से 9,000 रुपए से अधिक नहीं है, साथ ही उस पर महंगाई राहत भी है। इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ अपना जिंदगी को आगे बढ़ाने मेंं मदद मिलेगी।
से मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से लागू होगा। वर्तमान में, विकलांग बच्चे / भाई परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि विकलांग बच्चे / भाई-बहन की कुल मासिक आय पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से 9,000 रुपए से अधिक नहीं है, साथ ही उस पर महंगाई राहत भी है। इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ अपना जिंदगी को आगे बढ़ाने मेंं मदद मिलेगी।
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मौजूदा समय में एक विकलांग बच्चा या मृतक पेंशनभोगी का भाई-बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, अगर उनकी पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य सोर्स से उनकी मासिक आय महंगाई भत्ता घटक के साथ 9,000 रुपए से अधिक नहीं है।