UP Old pension latest update: देशभर में इस वक्त पुरानी पेंशन के मामले में हल्ला मचा हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित किए गए कर्मचारी भी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने रणवीर सिंह व 23 अन्य की याचिका पर दिया है।
UP Old pension latest update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले से कार्यरत जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मी याची, जिनकी सेवाएं सन् 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई हैं, वे भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। वही कोर्ट ने जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मी, जिन्हें बाद में नियमित किया गया है, उनकी पूर्व में की गई सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।
UP Old pension latest update: यह याचिका रणवीर सिंह व 23 अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उनका कहना था कि याचीगण 2005 से 2011 के बीच जल संस्थान झांसी के नियमित कर्मचारी हैं। इससे पहले वे 1989-91 के बीच दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे। इनको जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक के आदेश के द्वारा पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ से इसलिए वंचित किया गया, क्योंकि उनकी सेवा वर्ष 2005 नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई है।
UP Old pension latest update: याचिका में कहा गया है कि जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक के आदेश के द्वारा पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ से इसलिए वंचित किया गया, क्योंकि उनकी सेवा वर्ष 2005 नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई है। इस पर कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा कि सभी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवाओं को जोड़ते हुए उनको ओपीएस का लाभ देने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने 3 माह में पुरानी पेंशन का लाभ देने और सेवानिवृत्ति परिलाभों का भी भुगतान करने के निर्देश दिए है।
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