गुजरात में तीन महीने में सार्वजनिक स्थानों से 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए: राज्य सरकार

गुजरात में तीन महीने में सार्वजनिक स्थानों से 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए: राज्य सरकार

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  • Publish Date - July 22, 2024 / 06:55 PM IST,
    Updated On - July 22, 2024 / 06:55 PM IST

अहमदाबाद, 22 जुलाई (भाषा) गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए पिछले तीन साल में सार्वजनिक स्थलों से लगभग 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए हैं।

महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने निगरानी, नियमित तौर पर ऐसे ढांचों को हटाने और संबंधित विभागों को स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए स्थानीय प्रशासन स्तर पर समितियां बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

त्रिवेदी ने कहा, “लगभग तीन महीनों (स्वत: संज्ञान लेते हुए दायर याचिका पर 22 अप्रैल 2024 को सुनवाई किये जाने के बाद से) में 503 धार्मिक ढांचों को हटाया गया है, जिनमें से 236 जिला क्षेत्रों, जबकि 267 नगर निगम क्षेत्रों में थे।”

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, नगर निगम क्षेत्रों में दो ऐसी संरचनाओं को नियमित किया गया है तथा 28 को स्थानांतरित किया गया है, जिनमें से 17 जिले में तथा 11 नगर निगम क्षेत्रों में हैं।

राज्य के गृह विभाग के सचिव द्वारा 22 अप्रैल 2024 के आदेश के अनुसार दाखिल एक हलफनामे में अदालत को विवरण प्रदान किया गया है।

त्रिवेदी ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने स्थानीय धार्मिक प्रमुखों के साथ 294 बैठकें कीं और उनसे ऐसे अनधिकृत ढांचे हटाने का आग्रह किया।

उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2024 को एक दिशानिर्देश तैयार किया है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों को 10 दिन के भीतर समितियों का गठन करने का निर्देश दिया गया है।

त्रिवेदी ने कहा कि समिति द्वारा उठाए गए कदमों की हर तिमाही समीक्षा की जाती है।

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने, स्थानांतरित करने या नियमित करने के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था।

भाषा जोहेब सुभाष

सुभाष