साधु की हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

साधु की हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 19, 2020 / 07:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वर्ष 2015 में हुई एक साधु की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी। दोषियों में चार पुरुष और एक महिला शामिल है।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके सिंह ने दोषियों को सजा सुनायी और प्रत्येक पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषियों में दाऊ उसका भाई पप्पी, मां शकुंतला, रिश्तेदार लाल सिंह और श्याम सुंदर शामिल हैं ,जो जिले के बलदेव पुलिस थानांतर्गत सैतरी घाट गांव के रहने वाले हैं।

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अतिरिक्त जिला सरकारी वकील मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि दोषियों ने मनमुटाव होने के बाद 47 वर्षीय साधु रणवीर सिंह उर्फ राम रमैया बाबा की सात दिसंबर 2015 को हत्या कर दी और शव को यमुना नदी में फेंक दिया था।