नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर किया कुकर्म.. चार दोषियों को 20-20 साल की जेल

Four convicts sentenced to 20 years each in Haryana for child abuse हरियाणा में बालक से कुकर्म करने के मामले में चार दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास

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  • Publish Date - December 22, 2021 / 12:11 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

जींद (हरियाणा), 21 दिसंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने एक बालक से कुकर्म के मामले में चार दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने मंगलवार को दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाले एक गांव के एक व्यक्ति ने आठ जून 2020 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसका 12 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटा सात जून की शाम को स्टेडियम के निकट खेलने गया हुआ था। उसी दौरान गांव के ही रिंकू, बिजेंद्र, अमित तथा एक अन्य व्यक्ति उसके बेटे को स्टेडियम के पीछे ले गये और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कुकर्म किया।

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सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कुकर्म, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कारवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।