गांधी मैदान ब्लास्ट केस के 4 दोषियों को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा.. NIA कोर्ट का अहम फैसला

4 convicts in Gandhi Maidan blast case hanged, 2 sentenced to life imprisonment

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  • Publish Date - November 2, 2021 / 10:10 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

रांची, झारखंड। गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को फांसी और दो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दो दोषियों को 10-10 वर्षों की कैद का आदेश दिया. वहीं इफ्तिखार आलम को सबूत छिपाने का दोषी पाते हुए अदालत ने सात साल कैद की सजा दी। इफ्तिखार दो जून, 2014 को गिरफ्तार किया गया था।

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अदालत ने सभी दोषियों को 30 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील करने का समय दिया है। 27 अक्तूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान बम धमाके हुए थे।

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एनआइए ने 22 अगस्त, 2014 को आरोपपत्र दाखिल किया था। एक अभियुक्त नाबालिग था, जिसके कारण उसके मामले को अलग कर जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया. जुवेनाइल कोर्ट उसे तीन साल की कैद की सजा पहले ही दे चुका है।

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सजा पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील सैयद मो इमरान गनी खां ने मुजरिमों के परिवार की गरीबी, बूढ़े मां-बाप और अनब्याही बहनों का हवाला देते हुए रहम की गुजारिश की. सुधरने का मौका देने की अपील की. इधर, सजा सुनाये जाने के अधिवक्ता इमरान गनी खान ने कहा कि वे इस फैसले के विरोध में ऊपरी कोर्ट में जायेंगे।

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एनआइए के विशेष लोक अभियोजक लल्लन प्रसाद सिन्हा ने दोषियों के लिए फांसी मांगी. कहा कि इन लोगों ने सुनियोजित व संगठित तरीके से बम धमाके कर निरीह जनता की हत्या की। इनमें से पांच मुजरिम बोधगया ब्लास्ट में भी शामिल थे। सिन्हा ने कहा, जिस तरह जलियांवाला बाग में हजारों लोगों पर जनरल डायर ने गोली चला कर निरीह जनता की हत्या की थी, उसी तरह इन अभियुक्तों ने गांधी मैदान में धमाके को अंजाम दिया।