Free Plots For 34 Thousand Families : प्रदेश के 34 हजार परिवारों फ्री मिलेगा प्लॉट, सीएम 2 अक्टूबर को सौपेंगे पट्टा

Free Plots For 34 Thousand Families : प्रदेश के विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जाति के करीब 34 हजार परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।

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  • Publish Date - September 22, 2024 / 05:10 PM IST,
    Updated On - September 22, 2024 / 05:10 PM IST

जयपुर : Free Plots For 34 Thousand Families : प्रदेश के विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जाति के करीब 34 हजार परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अक्टूबर को प्रदेश के विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जाति के करीब 34 हजार परिवारों को फ्री प्लॉट देंगे।इन सभी परिवारों को 300 वर्गमीटर का फ्री प्लॉट मिलेगा।

फ्री में दिए जाने वाले इन प्लॉट के पट्टे पर लाल स्याही से लिखा जाएगा कि यह खरीदने-बेचने के लिए नहीं है। सरकार का प्रयास है कि लगभग सभी को नि:शुल्क पट्टा मिले। बता दें प्रदेश में पूरी जनसंख्या के 6 से 8 प्रतिशत विमुक्त, घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू जाति के लोग हैं। यह लोग एक जगह पर निवास नहीं करते। अधिकांश के पास पहचान पत्र भी नहीं है। इसलिए इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

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सीएम भजनलाल शर्मा सौपेंगे पट्टा

Free Plots For 34 Thousand Families :  राजस्थान सरकार सभी 32 जातियों के व्यक्तियों को 2 अक्टूबर तक नि:शुल्क भूखंड उपलब्ध करवाएगी, ताकि ऐसे गरीब लोगों को भी अपना आशियाना बनाने का मौका मिल सके। सरकार की मंशा है कि, इन जातियों की पूर्व में बहुत उपेक्षा हुई है। यह हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जातियां है। देश की आजादी में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने क्रान्तिकारियों का भी सहयोग किया है।राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जाति के परिवारों की सुध ली है और इन्हें अपना आशियाना बनाने के लिए नि:शुल्क भूखंड दिए जाएंगे ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। योजना के तहत 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन परिवारों को पट्टे देंगे।

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Free Plots For 34 Thousand Families :  परिवार की परिभाषा में 21 वर्ष से छोटा यदि अविवाहित है तो उसके माता-पिता सहित सब एक परिवार होगा और 21 वर्ष से बड़ा हो तथा शादीशुदा हो तो एक परिवार माना जाएगा चाहे वे एक ही चूल्हे पर भोजन करते हों। वहीं जाति प्रमाण-पत्र के बारे में संशोधन करने के लिए परफॉर्मा जारी किया गया है। जिसे तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने के बाद जाति प्रमाण-पत्र के बजाय जाति पहचान प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा।

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