2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: August 20, 2022 9:06 pm IST

नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) यहां की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदालत ने 23 फरवरी, 2020 को भजनपुरा इलाके में हुई पथराव की घटना में आबिद अली और शेरू के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। दंगों के दौरान पथराव की इस घटना में एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने 17 अगस्त के आदेश में कहा, ‘‘आरोपों और शिकायतकर्ता तथा गवाहों के बयान के आधार पर… मुझे लगता है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।’’

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अदालत ने, हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करने) के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के अभियोजन पक्ष के आग्रह को खारिज कर दिया।

भाषा

नेत्रपाल माधव

माधव


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