दिल्ली में धारा 144 लागू, प्रदर्शनकारियों से निपटेगी पुलिस | 144 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) has been imposed in North East District

दिल्ली में धारा 144 लागू, प्रदर्शनकारियों से निपटेगी पुलिस

दिल्ली में धारा 144 लागू, प्रदर्शनकारियों से निपटेगी पुलिस

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 PM IST
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Published Date: December 18, 2019 5:09 am IST

नई दिल्ली। नागरिकता कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों में भड़की हिंसा के बाद दिल्ली में भी हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए यहां धारा 144 लागू कर दिया गया है। दिल्ली संयुक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक उत्तर पूर्व जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा -144 लागू कर दी गई है। उपद्रवियों पर दिल्ली पुलिस नजर बनाए रखी है। उनके हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 

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बता दें जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में तीन बसों को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि विश्वविद्यालय ने प्रदर्शनकारियों को अपना स्टूडेंट्स होने से साफ मना कर दिया था। बीजेपी ने इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दिया था। उनकी माने तो प्रदर्शन सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। 

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भाजपा के मुताबिक प्रदर्शन से पहले ट्रकों में पत्थरों से भरी बोरियां उतारी गई थी। साथ ही पुलिस के आंसू गैसे के गोलों से बचने के लिए गीले कंबल भी लाए गए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नागरिकता कानून और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन सुनियोजित थी। दिल्ली सहित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदर्शन के कारण करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहंचाया गया। लोग बेवजह परेशान होते रहे।

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