सबूत के अभाव में 12 आरोपी बरी, दिया था इस खौफनाक घटना को अंजाम…

12 accused were acquitted due to lack of evidence : .अदालत ने सबूत के अभाव में हत्या के 12 आरोपियों को बरी किया

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  • Publish Date - June 24, 2022 / 03:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

मेदिनीनगर : झारखंड में पलामू की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 लोगों को सबूत के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया। इन 12 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और उनपर आरोप लगाया था कि 2018 में मनातु थानाक्षेत्र के सरगुजा बाहेरतांड गांव में उन्होंने इंद्रदेव उरांव एवं उसकी पत्नी सुकनी देवी की जादू-टोना करने को लेकर हत्या कर दी थी।

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अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने इन सभी 12 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील राहुल सत्यार्थी ने कहा कि आरोपियों को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयानों के मद्देनजर संदेह का लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं इस संबंध में पुलिस द्वारा दाखिल किये गये आरोपपत्र के बीच मिलान नहीं पाया गया ।

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