लखनऊ, यूपी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम के साथ नई व्यवस्थाएं भी लागू कर दी है। इनका उल्लंघन करने पर आपको भारी-भरकम जेल ढीली करनी पड़ सकती है।
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इनपर लगेगा जुर्माना
हेलमेट न पहनने पर- 1000 रुपए। सीट बेल्ट न लगाने पर- 1000 रुपए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात पर- 5000 रुपए। खतरनाक ड्राइविंग पर- 5,000 रुपए। इंश्योरेंस न होने पर- 2,000 रुपए। 52 चौराहों पर पहले से व्यवस्था
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दोपहिया सवार को स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर डार्क फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी।
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नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सालभर के लिए गाड़ी का पंजीयन निरस्त होगा। किशोर का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा।
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लखनऊ में 1 जुलाई से ही शहर के 132 चौराहों पर ऑनलाइन चालान का सिस्टम लागू हो गया है। मतलब, अब इन चौराहों पर अगर आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो चालान सीधे आपके घर पहुंच जाएगा।
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चौक चौराहों पर 700 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे से पुलिस नियम तोड़ने वालों पर नजर रखेगी। नियम तोड़ा तो कैमरे ऑटोमेटिक आपकी फोटो खींच कर पुलिस को भेजेगी। फिर ट्रैफिक पुलिस आपके पते पर चालान भेजेगी। इसे NIC से जुड़ा ITMS सर्वर गाड़ी नंबर के आधार पर चालान करेगा।
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इसका मैसेज भी तत्काल गाड़ी के मालिक के उस मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा जो RTO में रजिस्टर होगा। इसमें चालान होने की वजह, समय व चालान की राशि का ब्यौरा फोटो के साथ होगा।