10% Reservation for Agitators : राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वालों को 10 फ़ीसदी आरक्षण!.. हाईकोर्ट ने बताया था असंवैधानिक, अब आया प्रस्ताव

10% reservation for agitators of Uttarakhand राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वालों को 10 फ़ीसदी आरक्षण!.. हाईकोर्ट ने बताया था असंवैधानिक

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  • Publish Date - August 18, 2024 / 10:52 PM IST,
    Updated On - August 18, 2024 / 10:52 PM IST

10% reservation for agitators of Uttarakhand : देहरादून: उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता के साथ ही राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है।

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10% reservation for agitators of Uttarakhand : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती और उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था और इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था।

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