राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, अब अग्निवीरों को डायरेक्ट भर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण | 10% Quota for Agniveer in Govt Jobs

राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, अब अग्निवीरों को डायरेक्ट भर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

10% Quota for Agniveer in Govt Jobs: राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, अब अग्निवीरों को डायरेक्ट भर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

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Modified Date: July 18, 2024 / 06:45 AM IST
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Published Date: July 18, 2024 6:45 am IST

चंडीगढ़: 10% Quota for Agniveer in Govt Jobs अग्निवीरों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार ने पुलिस और माइनिंग गार्ड में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसद तक आरक्षण देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है।

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10% Quota for Agniveer in Govt Jobs सैनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “हमारी सरकार राज्य सरकार की तरफ से भर्ती कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में हरियाणा में अग्निवीरों को 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देगी।”

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सीएम सैनी ने की घोषणाओं की खास बातें-

अग्निवीर के पहले बैच को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।

ग्रुप सी के सिविल पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

ग्रुप बी की भर्तियों में 1 प्रतिशत हॉरिजंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा।

अगर कोई औद्योगिक संस्था किसी अग्निवीर को 30 हजार या ज्यादा सैलरी की नौकरी पर रखती है, तो सरकार

उस इंडस्ट्रियल यूनिट को 60 हजार रुपये सालाना की सब्सिडी देगी।

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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। इन संस्थाओं के प्रमुखों के अनुसार, आने वाले सभी CRPF, BSF रिक्रूटमेंट्स में अग्निवीर के रूप में सेना में सेवा दे चुके युवाओं के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे। अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी।

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