महिलाओं को हेलमेट लगाने से छूट क्यों? मुख्य सचिव, विधि सचिव और परिवहन सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

महिलाओं को हेलमेट लगाने से छूट क्यों? मुख्य सचिव, विधि सचिव और परिवहन सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

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  • Publish Date - October 23, 2019 / 06:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

जबलपुर, मध्यप्रदेश। हाईकोर्ट ने महिला वाहन चालकों को हेलमेट लगाने से छूट देने के मामले में मुख्य सचिव, विधि सचिव और परिवहन सचिव को नोटिस भेजा। कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

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भोपाल के एनएलयूआई यूनिवर्सिटी के छात्र हिमांशु दीक्षित ने महिला वाहन चालकों को हेलमेट लगाने में छूट देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 213(2) धारा की वैधता को चुनौती थी।

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इस धारा मे समुदाय या समूह को ट्रैफिक नियम से छूट देने का अधिकार है। छात्र की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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