पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, जानिए क्या था कारनामा

पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, जानिए क्या था कारनामा

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  • Publish Date - October 1, 2019 / 01:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

ग्वालियर: व्यापमं द्वारा साल 2012 में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले जितेंद्र धाकड़ को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अलग—अलग धाराओं के तहत 7 साल की सजा, 7 हजार रूपए जर्माना देने की सजा सुनाई गई है। बता दें कि साल 2012 में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में रीवा और ग्वालियर के परीक्षा केंद्रों में फर्जीवाड़ा की घटनाएं सामने आई थी। मामले में सुनवाई सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई।

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बता दें कि व्यापमं ने वर्ष 2012 में आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। पड़ाव थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे, लेकिन उन्हें परीक्षा के पहले ही मध्यप्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया था। इन्हें सॉल्वर के रूप में परीक्षा दिलाने के लिए दूसरे राज्य से लाया गया था। यह कार्रवाई मप्र पुलिस की एक बड़ी सफलता थी।

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