वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी 70 प्रतिशत तक छूट, 31 मार्च तक करें भुगतान

वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी 70 प्रतिशत तक छूट, 31 मार्च तक करें भुगतान

  •  
  • Publish Date - March 5, 2021 / 11:14 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

विदिशा: मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर एवं शास्ति के भुगतान के संबंध में छूट प्रदान की गई थी। इस अवधि को बढाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है । पूर्व में वाहनों पर बकाया मोटरयान कर का एक मुश्त भुगतान करने पर अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष तक पुराने वाहनों पर 20 प्रतिशत, पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 40 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।

Read More: LPG Price: 50 रुपए सस्ता मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, ऐसे करना होगा पेमेंट, IOC ने दी जानकारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजीयन दिनांक से 20 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके कंडम यानों पर एक मुश्त बकाया जमा करने एवं वाहन का पंजीयन निरस्त कराने की शर्त पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उक्त छूट की समय-सीमा 31 मार्च 2021 तक वैध तथा प्रभावशाली रहेगी। जिन वाहनों पर पूर्व का मोटरयान कर एवं शास्ति बकाया है वे कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी से संपर्क कर शासन द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Read More: छत्तीसगढ़ बजट 2021: तीन मंत्रियों के विभागों का बजट प्रस्ताव पारित, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, कार्यवाही सोमवार तक स्थगित