नवरात्रि में धार्मिक और अन्य स्थलों पर मेला आयोजन लगी रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

नवरात्रि में धार्मिक और अन्य स्थलों पर मेला आयोजन लगी रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - October 13, 2020 / 06:12 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

बालोद: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में लगातार कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने के कारण कार्यालय के द्वारा 22 सितम्बर 2020 को नवरात्र पर्व के अवसर पर देवी मूर्ति की स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए थे। नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों में लगने वाली भीड़ एवं जिले के विभिन्न स्थानों में इस अवसर पर आयोजित होने वाले मेला आदि से कोरोना वायरस के संक्रमण के व्यापक संभाव्य को देखते हुए निम्नानुसार आदेश दिया गया है।

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क्वांर नवरात्र 2020 के दौरान बालोद जिले अंतर्गत किसी भी धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर मेला आदि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिक्षेत्र में दर्शनार्थियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर ज्योत का प्रज्वलन मंदिर प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है। ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर समिति प्रबंधन की होगी। श्रद्धालु ज्योत जलवा सकेंगे, लेकिन ज्योत दर्शन हेतु दर्शनार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार के दुकान/ठेला-आदि /व्यवसाय संचालन की अनुमति नहीं होगी।

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मंदिरों में पुजारी एवं मंदिर संचालक समिति पूजा-पाठ कर सकेंगे। नवरात्र पर्व के दौरान प्रसाद वितरण भोज, भण्डारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तार यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। यथासंभव लोगों को घरों में रहकर नवरात्र पर्व के दौरान पूजा-पाठ के लिए प्रोत्साहित किए जाए। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा और कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और निर्देशों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन समिति की होगी तथा उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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