कलेक्टर ने जारी किए संशोधित आदेश, शुक्रवार शाम 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन

कलेक्टर ने जारी किए संशोधित आदेश, शुक्रवार शाम 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन

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  • Publish Date - July 24, 2020 / 01:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

सीधी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले में कोरोना के रोकथाम के लिए शुक्रवार शाम 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्णत: लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। वहीं इसे लेकर अब कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब सीधी शहर (नगरपालिका) में हर शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा।

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इस अवधि में समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल फूल की दुकाने भी पूर्णतः बंद रहेगी। आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

इस दौरान धार्मिक कार्यक्रम त्यौहार का आयोजन सार्वजनकि स्थलों पर नहीं किया जाएगा। और न ही धार्मिक जुलूस व रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अपने-अपने घरों में पूजा, उपासना करेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो, साथ ही फेसकवर, सोशल डिस्टेन्शिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैस जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

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दूध बांटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे प्रातः तक पूर्वतः वितरण करने की अनुमति रहेगी। दिनांक 30 जून 2020 एवं 11 जुलाई 2020 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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