सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में दिया राज्य सरकार को आदेश, ‘नो अरेस्ट.. नो हैरेस’, 4 नवंबर तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में दिया राज्य सरकार को आदेश, 'नो अरेस्ट.. नो हैरेस', 4 नवंबर तक मांगा जवाब

  •  
  • Publish Date - October 26, 2019 / 02:29 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

नई दिल्ली। अंतागढ़ टेपकांड में आरोपी और निलंबित आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश जारी किया है।

पढ़ें- मार्केट में आया मिट्टी से बना मैजिक दिया, देश ही नह..

मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने कहा है ‘नो अरेस्ट.. नो हैरेस’ वहीं राज्य सरकार से 4 नवंबर तक मामले में जवाब मांगा है।

पढ़ें- धनतेरस के शुभ अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने किया आवासीय परिसर का भूमिपूजन, कही ये बात…

अंतागढ़ टेपकांड केस में आरोपों का सामना करने वाले छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी ने राज्य पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें वर्तमान राजनीतिक नेताओं के इशारे पर शिकार और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्‍तीसगढ़ सरकार से पूछा कि अफसर एवं परिवारवालों के फोन टेप क्यों हो रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि उसे फोन टेप की ज्यादा चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब तलब किया है। 

गर्भवती महिला से बदसलूकी का मामला