पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक के खिलाफ FIR पर स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने परेशान ना करने की दी हिदायत

पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक के खिलाफ FIR पर स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने परेशान ना करने की दी हिदायत

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  • Publish Date - May 20, 2020 / 02:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

रायपुर । सर्वोच्च न्यायालय से पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को आंशिक राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक चतुर्वेदी पर ईओडब्ल्यू एसीबी रायपुर में हुई एफआईआर के विरूद्ध याचिका पर सुनवाई की है।

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एफआईआर पर स्टे लगाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई तक अशोक चतुर्वेदी को परेशान ना करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के समक्ष सुनवाई हुई है।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर 16/2019 और 19/2020 में स्थगन आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई तक किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ता को परेशान ना किया जाए।