राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा पत्र, उम्मीदवार 19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक कर सकेंगे प्रचार | State Election Commissioner wrote a letter to collectors Candidates will be able to campaign till 12 Am on 19 December

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा पत्र, उम्मीदवार 19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक कर सकेंगे प्रचार

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा पत्र, उम्मीदवार 19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक कर सकेंगे प्रचार

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:10 PM IST
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Published Date: December 18, 2019 5:01 pm IST

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर सूचना दी है। पत्र के निर्देशानुसार उम्मीदवार 19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक ही कर सकेंगे प्रचार। इस संबंध में कलेक्टर को सूचना प्रेषित की गई है।

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निकाय चुनावों में प्रचार समाप्ति की समय सीमा लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से अलग बताते हुए समय तय किया गया है। निर्देशानुसार उम्मीदवार 19 दिसम्बर को रात 10 बजे से रात 12 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग कर सकते हैं।

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20 दिसम्बर को और मतदान दिवस 21 दिसम्बर को सार्वजनिक प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि 21 दिसम्बर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है।