भोपाल में धारा 144 लागू, जिला कलेक्टर ने शनिवार रात जारी किया आदेश, जानिए क्या है वजह? | Section 144 imposed in Bhopal due to Ayoshya Case

भोपाल में धारा 144 लागू, जिला कलेक्टर ने शनिवार रात जारी किया आदेश, जानिए क्या है वजह?

भोपाल में धारा 144 लागू, जिला कलेक्टर ने शनिवार रात जारी किया आदेश, जानिए क्या है वजह?

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 PM IST
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Published Date: November 3, 2019 1:21 am IST

भोपाल: राम मंदिर मामले में संभावित फैसले के मद्देनजर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार शाम से धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। बता दें इससे पहले पुलिस विभाग ने 40 बिंदुओं की एडवायजरी जारी की थी। साथ ही बीते दिनों प्रदेश के सभी पुलिसकर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दिया गया था। जारी एडवायजरी के अनुसार पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए थे।

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राजधानी में धारा 144 लागू होने के बाद अब शहर के किसी भी शख्स को अपना मकान किराए पर देने स पहले पुलिस को सूचना देना होगा। वहीं, होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी रजिस्टर में लिख कर थाने में देनी होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए भी पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

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ज्ञात हो कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राम मंदिर के संभावित फैसले को देखते हुए प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी 30 नवंबर तक रद्द कर दी थी। साथ ही राम मंदिर मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अयोध्या में पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहां सेना की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। साथ ही अयोध्या में धारा 144 लागू कर दिया गया है।

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गौरतलब है कि राम मंदिर मामले में लगातार 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उम्मीद की जा रही है कि 20 नवंबर तक फैसला आ सकता है।

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