धमतरी: नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान में भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा लाॅकडाउन घोषित किया गया है। चूंकि अप्रैल, मई और जून महीने में शादी-ब्याह का मुहुर्त होता है। इसे ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने शादी-ब्याह की अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है। इसके अलावा अंत्येष्टि कार्य की अनुमति भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में तीन मई तक लॉक डाउन कर दिया गया है। इस दौरान सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं, लॉक डाउन के दौरान सांसस्कृतिक समारोह, शादी ब्याह सहित अन्य समारोह और आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार ने 29 अप्रैल के बाद से कुछ सेवाओं में छूट देने का ऐलान किया है।