निजी स्कूलों की मनमानी रोकने प्रशासन का आदेश, कहा- 15 जनवरी तक DEO ऑफिस में जमा करें किताबों की सूची

निजी स्कूलों की मनमानी रोकने प्रशासन का आदेश, कहा- 15 जनवरी तक DEO ऑफिस में जमा करें किताबों की सूची

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  • Publish Date - December 23, 2019 / 07:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

भोपाल: मध्यप्रदेश शासन ने सीएसईबी मान्यता प्राप्त स्कूलों की मनमानी रोकने के ​लिए सोमवार को आदेश जारी किया है। दरअसल प्रशासान ने सीबीएसई मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए 15 जनवरी तक स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किताबों की सूची डीईओ कार्यालय में जमा करने को कहा है। सरकार के इस आदेश को लेकर निजी स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप मच गया है। यह आदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव तोमर ने जारी किया है।

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मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव तोमर ने प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश जारी कर स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किताबों की सूची डीईओ कार्यालय में जमा करने का ​आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि यह आदेश स्कूल और बुक संचालकों की मिलीभगत पर लगाम लगाने के लिए किया गया है।

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बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूल पर भी रोक लगाते हुए पालकों को पैसे वापस करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने हर साल मनमानी फीस बढ़ोतरी पर भी रोक ​लगा दिया था।

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