रायपुर, छत्तीसगढ़। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट में अनिवार्य रूप से RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाने का आदेश जारी किया है। बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों को रियायत नहीं दी जाएगी।
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जारी आदेश के अनुसार एयरलाइन को बोर्डिंग पास देने के पहले RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। रिपोर्ट दिखाने के बाद ही जाने दिया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को कई यात्री बिना रिपोर्ट के रायपुर आए थे, इस दौरान हंगामा भी हुआ। पहला दिन होने के कारण एयरपोर्ट पर ही कोरोना की जांच हुई। वहीं आज सख्त आदेश के बाद यात्रियों का एयरपोर्ट में सघन जांच हो रहा है। आज सुबह पहुंचे तीन यात्रा को बेंगलुरु वापस भेजा गया।
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कोविड 19 से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर नहीं लगेगा IGST
कोरोना महामारी के कारण इससे संबंधित राहत सामग्री के आयात पर अब IGST नहीं लगेगा। दान या मुफ्त वितरण करने पर ही छूट मिलेगी। प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गौरव द्विवेदी को जानकारी देना होगा।
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