पदोन्नति में आरक्षण मामला: हाईकोर्ट ने दी राज्य शासन को बड़ी राहत, नियमित पदोन्नति के संबंध में दिया ये आदेश

पदोन्नति में आरक्षण मामला: हाईकोर्ट ने दी राज्य शासन को बड़ी राहत, नियमित पदोन्नति के संबंध में दिया ये आदेश

  •  
  • Publish Date - January 8, 2020 / 12:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

बिलासपुर । पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के माले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता विष्णु प्रसाद तिवारी ने राज्य शासन के पदोन्नति में आरक्षण के अधिनयम को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के खिलाफ बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है।

ये भी पढ़ें- ऑनलाइन पॉर्न देखने का चस्का पड़ सकता है महंगा, ऐसे हो रही आपकी रिकॉ…

वहीं इस मामले में हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी अपनी याचिका के जरिए ये कथन किया है कि वर्तमान सरकार केवल अनारक्षित कर्मचारियों को ही पदोन्नत कर रही है। हस्तक्षेपकर्ताओं ने प्रदेश में जारी सभी पदोन्नतियों पर रोक लगानी की मांग की है। हस्तक्षेपकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के निपटारे तक पदोन्नति में रोक लगाने की मांग की थी।

ये भी पढ़ें- भाजपा नेताओं की शर्मनाक हरकत, रैली के दौरान एंबुलेंस को नहीं दिया र…

हाईकोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ताओं की इस मांग के खिलाफ अपना निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने अपने इंटरिम इंटरिम आदेश में कहा है कि शासन नियमित पदोन्नति कर सकता है। उच्च न्यायालय के इस आदेश को प्रदेश शासन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/QGij7PnMl5k” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>