बस्तर। छत्तीसगढ़ की जेल में बंद आदिवासियों के मामले पर विचार करने के लिए बनी जस्टिस पटनायक कमेटी के 91 मामले वापस लेने की अनुशंसा की है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में पटनायक कमेटी की बैठक में बस्तर संभाग के साथ और राजनंदगांव जिले में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अनुशंसा की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके पटनायक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की 7 और 8 मार्च को दो दिवसीय समीक्षा बैठक में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 234 मामलों पर विचार किया गया इसमें से अभियोजन से वापस लेने की अनुशंसा की गई इस पर विचार के बाद अभियोजन में वापसी योग्य नहीं पाए गए हैं।
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इससे पहले अक्टूबर में समिति ने बस्तर दंतेवाड़ा कांकेर नारायणपुर सुकमा बीजापुर कुंडा गांव और गांव में रहने वाले आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 404 प्रकरणों को अभियोजन में वापस लेने का निर्णय लिया था । एक मामला धारा 265 ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय से निराकरण करने की अनुशंसा की गई थी । बैठक में कमेटी के सदस्य गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू डीजीपी डीएम और थी सचिव गौतम डीडी सिंह डीजी जेल संजय पिल्ले बस्तर कमिश्नर अमृत खलखो हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी आईजी प्रदीप गुप्ता सुंदरराज पी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।