मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजाए-ए-मौत, बहुचर्चित मामले में आया फैसला

मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजाए-ए-मौत, बहुचर्चित मामले में आया फैसला

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  • Publish Date - July 29, 2019 / 12:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

पिपरिया। जिले में बहुचर्चित 5 साल की मासूम बच्ची के अपहरण उसके साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी दीपक उर्फ नन्हू किरार को सजा का ऐलान कर दिया गया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दीपक किरार को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपराधी के कृत्य को दुर्लभतम करार देते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पाक्सो एक्ट धारा 376 में आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई है।

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इसके पहले बच्ची के पिता ने मीडिया के समक्ष आरोपी के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। मीडिया के सामने बच्ची के पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब से बच्ची घर से गई है। घर अब काटने को दौड़ता है। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए या फिर बीच सड़क पर गोली मार देना चाहिए। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी की थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए फैसले की नई तारीख 29 जुलाई तय की थी।

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यह है पूरा मामला
पिपरिया थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची का 30 अक्टूबर 2018 घर के सामने खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची को आरोपी दीपक किरार ने अपरहण कर उसके साथ झाड़ियों में दुष्कर्म किया इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद बच्ची का पता नहीं चल पाने के कारण पिपरिया की जनता आक्रोश में थी। इस बीच आम जनता ने कानून हाथ में लेकर पुलिस तक पर पत्थरबाजी की थी। वीडियो आने के बाद पुलिस ने आरोपी को बुरहानपुर से गिरफ्तार किया था।