हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को लेकर जनहित याचिका, लिस्टिंग कन्फ्यूजन के कारण हाईकोर्ट में टली सुनवाई

हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को लेकर जनहित याचिका, लिस्टिंग कन्फ्यूजन के कारण हाईकोर्ट में टली सुनवाई

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  • Publish Date - May 15, 2019 / 01:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

बिलासपुर। हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के मामले मे 2013 में बने नियम-कानून का पालन नहीं किए जाने पर दायर की गई जनमेजय सोना की जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में होने वाली सुनवाई लिस्टिंग कन्फ्यूजन के कारण टल गई। हालांकि अभी आने वाली सुनवाई तय नही है।

बता दें कि रायपुर निवासी अधिवक्ता जनमेजय सोना ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।  याचिका में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2013 में हाथों से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए पुनर्वास और उत्थान के लिए कई प्रावधान किए हैं। लेकिन इन कानून का सही पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी कर्मचारी हाथ से मैला उठाने पर मजबूर है।

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याचिका में कहा गया है कि कर्मचारी गटर में घुसकर काम कर रहे है। कई बार गटर के विषैले गैसों से उनका दम घुटने से मौत भी हो जाती है। उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण सुरक्षा के मापदंडों और जरूरी उपकरणों से वंचित होना पड़ता है। ऐसे में आए दिन मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों की मौत का मामला सामने आता रहा है। पिछले सुनवाई में शासन ने भी माना था कि इसका सही पालन नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा था, आज होने वाली सुनवाई केस लिस्टिंग में कन्फ्यूजन के कारण टल गई है।