फोन टेपिंग केस, 2 ऑपरेटर्स ने कोर्ट में दर्ज करवाया बयान, जानिए क्या कहा

फोन टेपिंग केस, 2 ऑपरेटर्स ने कोर्ट में दर्ज करवाया बयान, जानिए क्या कहा

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  • Publish Date - May 25, 2019 / 12:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फोन टेपिंग मामले में ईओडब्ल्यू ने शनिवार को 2 ऑपरेटर्स का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया। ऑपरेटर्स जोहित राम और भागी राम ने जिला कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। बयान तीन पन्नों में दर्ज किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक दोनों ने अपने बयान में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का नाम नहीं लिया। दोनों ने आरके दुबे के इशारे पर फोन टैपिंग करने की बात कही। इन दोनों का बयान धारा 164 के तहत दर्ज करवाया गया। बता दें कि इससे पहले निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को 21 मई को ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचना था लेकिन उन्होंने बेटी के बीमार होने का हवाला देते हुए अगली तारीख की मांग की थी।

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इसके बाद मुकेश गुप्ता को 6 जून की तारीख दी गई है। वहीं आईपीएस रजनेश सिंह 20 मई को अपना बयान दर्ज कराने ईओडब्लयू पहुंचे थे, जहां उनसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी।