82 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने 10 दिन के भीतर मांगा जवाब

82 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने 10 दिन के भीतर मांगा जवाब

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  • Publish Date - September 13, 2019 / 07:13 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। 82 प्रतिशत आरक्षण के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए होईकोर्ट ने सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई हुई।

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छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर बिलासपुर निवासीस आदित्य तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में लोक पदों व सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 82 फीसदी कर दिया गया है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग को 12 की जगह 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 की जगह 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी अब 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके विरोध में ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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