यात्री बसों के परमिट के होंगे नवीनीकरण, नवा रायपुर स्थित एकल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 3 से 7 फरवरी तक होंगे कार्य

यात्री बसों के परमिट के होंगे नवीनीकरण, नवा रायपुर स्थित एकल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 3 से 7 फरवरी तक होंगे कार्य

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  • Publish Date - January 24, 2020 / 11:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

रायपुर। आम जनता के सुविधा के लिए यात्री बसों का आवागमन निरंतर बनाए के उद्देश्य से प्रदेश में यात्री बसों के स्थायी परमिट के नवीनीकरण और वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी लंबित प्रकरण के निराकरण के लिए नवा रायपुर अटल नगर स्थित एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय द्वारा 3 से 7 फरवरी विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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अतिरिक्त परिवहन आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए तिथियां निर्धारित की गई है। इनमें रायपुर के लिए 3 फरवरी, दुर्ग के लिए 4 फरवरी, बिलासपुर के लिए 5 फरवरी, अंबिकापुर के लिए 6 फरवरी और जगदलपुर के लिए 7 फरवरी की तिथि शामिल है।

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परिवहन विभाग द्वारा 27 दिसम्बर 2019 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 के प्रायोजन हेतु सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गठन कर परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

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अधिकारियों ने बताया कि सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को परिवहन कार्यालयों मंे स्थायी अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण तथा वाहनों का प्रतिस्थापन के लिए लंबित प्रकरणों की भेजने के साथ ही नवीनीकरण तथा वाहनों का प्रतिस्थापन के प्रकरणों की अद्यतन जानकारी यथा मोटरयान कर, धारा 68 और अन्य सुसंगत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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